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SEBI ने शेयर ब्रोकर के लिए आसान किया यह नियम, ट्रेडिंग करना होगा आसान

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Posted On:Friday, May 31, 2024

अगर आप स्टॉक ब्रोकर हैं तो यह खबर आपके काम की है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने स्टॉक ब्रोकरों के लिए नए नियम लागू किए हैं। यह नियम इंटरनेट आधारित ट्रेडिंग (आईबीटी) से संबंधित है। इस नियम का पालन करने से ट्रेडिंग आसान हो जाएगी। सेबी के नए नियमों के मुताबिक, स्टॉक ब्रोकरों को अब 7 दिनों के भीतर आईबीटी के लिए मंजूरी मिल जाएगी। इसके लिए 30 दिन का समय लगता था. सेबी ने नए नियमों को लेकर एक सर्कुलर जारी किया है. सेबी ने स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा प्रकाशित होने से पहले स्टॉक ब्रोकरों द्वारा आईबीटी डेटा के सत्यापन की मौजूदा आवश्यकता को भी खत्म कर दिया है। नई व्यवस्था के तहत, स्टॉक एक्सचेंज अब ब्रोकर द्वारा उपलब्ध कराए गए आईबीटी टर्मिनलों के विवरण के आधार पर आईबीटी डेटा प्रकाशित करेंगे।

आवेदन करना होगा

नियमों के मुताबिक, ब्रोकर को आईबीटी सेवा की अनुमति के लिए संबंधित स्टॉक एक्सचेंज में आवेदन करना होता है। सेबी के नए सर्कुलर के मुताबिक, अब स्टॉक एक्सचेंज को 7 दिन के भीतर ब्रोकर को अपने फैसले की जानकारी देनी होगी। इंटरनेट पर ट्रेडिंग 'ऑर्डर रूटिंग सिस्टम' के माध्यम से की जा सकती है। देश के किसी भी हिस्से में बैठा कोई भी व्यक्ति इंटरनेट को माध्यम बनाकर ब्रोकर के इंटरनेट ट्रेडिंग सिस्टम के माध्यम से व्यापार कर सकता है।

IPO पर भी सख्ती

सेबी ने हाल ही में ट्रेडिंग से जुड़े कई और नियमों में बदलाव किया है। सेबी ने आईपीओ के उचित मूल्यांकन के लिए केपीआई (मुख्य प्रदर्शन संकेतक) प्रकटीकरण पर सख्ती बढ़ा दी है। वहीं, सेबी को उन स्टार्टअप्स और डिजिटल कंपनियों के मामले में सख्त होना होगा जो आईपीओ लाने की योजना बना रहे हैं। सेबी का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कंपनी के आईपीओ में बोली लगाने वाले निवेशकों से शेयर की कीमतों के लिए अधिक शुल्क न लिया जाए।]

कंपनी पर जुर्माना लगाया गया है

सेबी ने हाल ही में पैकेजिंग उत्पाद बनाने वाली कंपनी एजीआई ग्रीनपैक पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। कंपनी की ओर से यह जुर्माना स्टॉक एक्सचेंज को सही, पर्याप्त और स्पष्ट जानकारी नहीं देने पर लगाया गया है। सेबी के आदेश में कंपनी पर भारत की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी कंटेनर ग्लास निर्माता कंपनी हिंदुस्तान नेशनल ग्लास (एचएनजी) के अधिग्रहण के सौदे से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी छिपाने का आरोप लगाया गया।


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