जब हम सड़क पर वाहन लेकर चलते हैं, चाहे वह दोपहिया, तिपहिया या चारपहिया वाहन हो, हमारे पास उससे जुड़े सभी दस्तावेज होने जरूरी होते हैं। साथ ही ट्रैफिक नियमों का पालन करना हर वाहन चालक के लिए जरूरी है, लेकिन जब सारे नियम-कायदों का पालन करने के बाद भी ट्रैफिक पुलिस आपका टिकट काट दे तो क्या करें?
सरल शब्दों में, जब आपको गलत ट्रैफ़िक चालान जारी किया जाता है तो आप क्या करते हैं? शायद इसका उत्तर यह है कि आप इसके बारे में शिकायत करना पसंद करते हैं। यदि हां, तो आप बिल्कुल सही हैं क्योंकि गलत ट्रैफिक चालान जारी होने पर आप शिकायत करने के हकदार हैं। आज हम आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने जा रहे हैं जिससे आप गलत चालान की शिकायत (गलत ट्रैफिक चालान शिकायत) कर सकते हैं। हमें बताएं कि शिकायत कैसे दर्ज करें.
गलत ट्रैफिक चालान शिकायत प्रक्रिया हिंदी में
अगर आप गलत ट्रैफिक चालान जारी होने की शिकायत करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। शिकायत दर्ज करने के लिए आप echallan.parivahan.gov.in पर जा सकते हैं। यहां लॉग इन करने के बाद आपको गलत ट्रैफिक चालान कटने की शिकायत करने का विकल्प मिलेगा। आप वीडियो के जरिए इसका स्टेप बाई स्टेप प्रोसेस जान सकते हैं।
How to Track E-Challan Complaint Status in Hindi
- सबसे पहले https://echallan.parivahan.gov.in/gsticket/ वेबसाइट पर जाएं।
- इसके बाद परिवाह की आधिकारिक वेबसाइट पर ई-चालान का ऑप्शन मिलेगा।
- यहां से आप टिकट स्टेटस के ऑप्शन पर जा सकते हैं।
- अब अपना e-ticket या e-challan का शिकायत नंबर दर्ज करें।
- इसके बाद captcha कोड एंटर करें और फिर स्टेटस चेक पर क्लिक करें।
- इस तरह से आप अपनी शिकायत का स्टेटस देखकर लेटेस्ट अपडेट का पता कर सकेंगे।